राजस्थान मंत्रिमंडल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी, जानें

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास और बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नई नीतियों का ऐलान किया गया है, जिनका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को सशक्त बनाना है। इनमें कपड़ा और परिधान नीति, लॉजिस्टिक्स नीति और डेटा सेंटर नीति शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
लॉजिस्टिक्स नीति
वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनडोर कंटेनर डिपो, कंटेनर लोडिंग स्टेशन, एयर लोडिंग स्टेशन, लोडिंग टर्मिनल, ट्रक पार्क के लिए पूंजी सब्सिडी, ईएफसीआई पर 25% छूट। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के विकासकर्ताओं को 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, भूमि रूपांतरण, मंडी शुल्क से लेकर विभिन्न छूट मिलेगी।
कपड़ा और परिधान नीति
दस वर्षों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 80 करोड़ रुपये तक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन। पर्यावरणीय परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत ग्रीन सॉल्यूशन प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति किया जाएगा। राज्य से निर्यातित उत्पादों से संबंधित इकाइयों के लिए ग्रीस शुल्क पर किए गए व्यय के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
डेटा सेंटर नीति
निजी कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित कर सकेंगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले प्रथम 3 डाटा सेंटरों को स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क एवं विद्युत कर से 100% छूट दी जाएगी। परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन, सूर्योदय प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर दस वर्षों तक प्रति वर्ष 10 से 20 करोड़ रुपये तक की छूट दी जाएगी।
राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन विधिमान्यकरण) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। अधिनियम लागू होने के बाद रीको ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन, पट्टा विलेख, पट्टा अधिकारों का हस्तांतरण आदि गतिविधियां कर सकेगा। रीको को अलग से नियम लागू करने का अधिकार दिया जाएगा।