राजस्थान में फसलों के पट्टों को लेकर आया बड़ा अपडेट, सीएम शर्मा ने किया आदेश जारी

Rajasthan News : नगर परिषद, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय में जमीन का पट्टा अब आसानी से लिया जा सकेगा। इसके अलावा अब पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगों नहीं चस्पा किया जाएगा। इसके अलावा सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उप निदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार रहेगा। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया था।आदेश में बताया कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन होने पर पट्टा जारी किया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लग सकेगा।
वहां पर केवल पट्टा आवेदनकर्ता का ही फोटो लगाया जाएगा। इतना ही नहीं,अध्यक्ष या सभापति को 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने ही होंगे, नहीं तो क्षेत्रीय उपनिदेशक के हस्ताक्षर पर पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले पट्टे पर प्रदेश के मुखिया की फोटो लगी रहती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब पट्टा सामान्य रखा जाएगा। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की ही फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है।