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राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती को किया रद्द, सीएम शर्मा ने दिया बड़ा बयान

राजस्थान हाईकोर्ट युवाओं को बड़ी राहत देते हुए  भर्ती-2023 पर लागू प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है. राजस्थान कोर्ट के  न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने बताया की हम न्यायालय प्रश्नों का बिना सबूत के निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने कहा की हाईकोर्ट की एक सीमा होती हैं हम उसके विरुद्ध जाकर किसी भी फैसले का निरावर्ण नहीं कर सकते। 
 
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती को किया रद्द, सीएम शर्मा ने दिया बड़ा बयान

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट युवाओं को बड़ी राहत देते हुए  भर्ती-2023 पर लागू प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है. राजस्थान कोर्ट के  न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने बताया की हम न्यायालय प्रश्नों का बिना सबूत के निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने कहा की हाईकोर्ट की एक सीमा होती हैं हम उसके विरुद्ध जाकर किसी भी फैसले का निरावर्ण नहीं कर सकते। 

दरसल पिछले साल अदालत ने इस भर्ती पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। परीक्षा के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को करीब 89 प्रश्नों पर आपत्तियां प्राप्त हुईं थीं, जिन पर पुनर्विचार करते हुए बोर्ड ने 7 प्रश्न हटा दिए और 2 के उत्तरों में संशोधन किया था. इसके पश्चात 1 जुलाई 2024 को बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की और परिणाम जारी कर दिया.परिणाम जारी होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में पांच सवालों के उत्तरों को चुनौती दी थी. उनका दावा था कि इन उत्तरों में कन्फ्यूज़न है. 

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं ने न तो परीक्षा की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए और न ही बोर्ड की विशेषज्ञ समिति की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है. सिर्फ इस कारण कि कुछ उत्तर सही नहीं लगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया को नहीं स्थगित किया जा सकता कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह विषय मात्र कुछ प्रश्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है. ऐसे में छोटी-मोटी गलतियों के बावजूद सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में उसका कार्य विशेषज्ञ की भूमिका निभाना नहीं है, बल्कि वह केवल यह देख सकती है कि प्रक्रिया में कोई गंभीर कानूनी ग़लती तो नहीं हुई है.