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Rajasthan: 2025-26 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया हो गई शुरू! जानें आबकारी विभाग की नई शर्तें 

राजस्थान में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को नवीनीकरण के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत शराब दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।
 
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Rajasthan: राजस्थान में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को नवीनीकरण के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत शराब दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया

नवीनीकरण के लिए आवेदन 12 फरवरी तक किए जा सकते हैं। जिन दुकानों के रिजर्व प्राइस 2 करोड़ तक हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क 50 हजार रुपये रखा गया है। वहीं, जिन दुकानों का रिजर्व प्राइस 2 करोड़ से अधिक है, उनके लिए आवेदन शुल्क 1 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

नवीनीकरण के शर्तें

वर्ष 2024-25 के लाइसेंस शर्तें पूरी करने वाले आवेदक नवीनीकरण के लिए पात्र होंगे। लाइसेंसी को किसी भी प्रकार की अन्य विभागीय राशि बकाया नहीं होनी चाहिए। यदि 12 फरवरी तक नवीनीकरण के लिए 70 प्रतिशत आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो शराब दुकानों को क्लस्टर में विभाजित कर नीलामी की जाएगी।

नवीनीकरण के लिए आवश्यक भुगतान

भुगतान राशि की श्रेणी                        राशि                                                                समय सीमा
आवेदन शुल्क                          50,000 (2 करोड़ तक) / 1 लाख (2 करोड़ से ऊपर)      12 फरवरी तक
वार्षिक गारंटी की धरोहर राशि    8% गारंटी राशि                                                        28 फरवरी तक
अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि          5% गारंटी राशि                                                       28 फरवरी तक
लाइसेंस फीस                           50% लाइसेंस फीस                                                  दुकान शुरू होने से पूर्व
बची हुई लाइसेंस फीस               50% लाइसेंस फीस                                                  30 सितंबर तक

नवीनीकरण में बढ़ी हुई गारंटी राशि

नवीनीकरण के लिए वर्ष 2024-25 की गारंटी राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष से कम अवधि वाले लाइसेंसों के लिए एनुअलाइज्ड गारंटी में वृद्धि की जाएगी, जिसका मतलब है कि वर्तमान गारंटी राशि को पूरे वर्ष की मान कर बढ़ाया जाएगा।

बकाया राशि और जुर्माना

जनवरी माह से पहले की बकाया राशि और 50 प्रतिशत जुर्माने की मदिरा उठाव के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बकाया राशि पूरी की जा सके, समय पर भुगतान अनिवार्य होगा।

कैसे होगा नवीनीकरण?

आवेदकों को पहले आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
इसके बाद, वार्षिक गारंटी की 8% राशि बतौर धरोहर जमा करनी होगी।
गारंटी की 5% राशि अग्रिम वार्षिक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी, जो 28 फरवरी तक करना अनिवार्य होगा।
लाइसेंस फीस दुकान शुरू करने से पूर्व जमा करनी होगी, और बची हुई 50% लाइसेंस फीस 30 सितंबर तक जमा करनी होगी।

नवीनीकरण के बाद क्या होगा?

नवीनीकरण के बाद, शराब दुकानों को वैध रूप से चालू किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के दौरान आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी शर्तों का पालन किया जाए और नियमानुसार कार्यवाही हो।