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राजस्थान विधानसभा सत्र में किया बड़ा ऐलान, अब बुजुर्गों की पेंशन का होगा इस दिन तक सत्यापन

 
 
अब बुजुर्गों की पेंशन का होगा इस दिन तक सत्यापन

Rajsthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 9.1 मिलियन (90 लाख) सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में विधायक राधेश्याम बैरवा के प्रश्न का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। सत्यापन की समय सीमा मार्च तक बढ़ा दी गई है

14 लाख का सत्यापन होना है उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 91 लाख लोग वृद्धावस्था पेंशन, एकल महिला पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, किसान वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं। लेकिन हालिया जानकारी के अनुसार, उनमें से केवल 7.3 मिलियन का ही सत्यापन किया गया है, जबकि लगभग 1.4 मिलियन लाभार्थियों का सत्यापन होना बाकी है। पहले यह आंकड़ा 1.8 मिलियन बताया गया था, लेकिन सरकार ने इसे सुधार कर 1.4 मिलियन (14 लाख) कर दिया।

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प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन अनिवार्य नियमों के अनुसार, सभी लाभार्थियों का प्रत्येक वर्ष नवंबर में अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन किया जाता है। इस बार सत्यापन प्रक्रिया को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक लाभार्थियों का सत्यापन हो सके और उनकी पेंशन बाधित न हो। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, “हमारा प्रयास है कि 95% से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन समय पर पूरा हो जाए, ताकि कोई भी पेंशन से वंचित न रहे।

जानकारी के अनुसार, राज्य के 13 जिलों में 50 हजार से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हो पाया है। इनमें से कुछ प्रमुख जिलों में सत्यापित न किये गये लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है। जयपुर में 6 लाख, जोधपुर में 86,000, जालौर में 61,000, उदयपुर में 70,000 और भीलवाड़ा में 90हजार इसके अलावा 90 वर्ष से अधिक आयु के 3,216 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें पेंशन की सबसे अधिक जरूरत है, लेकिन सत्यापन के अभाव में वे भी संकट में हैं।

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सत्यापन का पूरा मौका देगी सरकार सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लाभार्थी 31 मार्च तक अपना सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी जाएगी। हालांकि, सरकार सत्यापन के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड, पेंशन पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाना होगा।