Khelorajasthan

राजस्थान सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को दी बड़ी सौगात, पट्टा देने का कर दिया ऐलान, लागू होंगे ये नियम 

 
 

Rajsthan News: जयपुर के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को पट्टे देगी राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ कर दिया है। आवास बोर्ड की अवाप्त एवं अवाप्त भूमि पर कॉलोनियों में बसे लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। फिलहाल जयपुर में ऐसी 87 अवैध कॉलोनियों के लाखों लोगों के लिए नियमन का रास्ता खुल गया है।

शहरी विकास विभाग ने पट्टे के लिए एक विस्तृत योजना भी जारी की। 15 मई तक गृह निर्माण सहकारी समिति एवं विकास समिति को रिकार्ड जमा कराना होगा तथा शिविर जुलाई में आयोजित किया जाएगा।

हरियाणा के इन गांवों की बदलेगी किस्मत, रेलवे नए प्रोजेक्ट के लिए करेगा जमीन अधिग्रहण, जानें कितनी मिलेगी कीमत

विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें से अधिकतर जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। राज्य की ऐसी अन्य कॉलोनियों के विनियमन के लिए वर्तमान में कोई आदेश नहीं हैं।

जेडीए के नाम होगी जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम दर्ज ऐसी जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी। जेडीए आवास बोर्ड को अप्राप्त भूमि के भुगतान के लिए मुआवजा राशि का भुगतान पुनर्भुगतान के रूप में करेगा। केवल उन्हीं योजनाओं को विनियमित किया जाएगा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक भूखंडों पर निर्माण हो चुका है।

सोसायटियों से रिकार्ड लेना होगा पिछली कांग्रेस सरकार ने अनियमितताओं की आशंका का हवाला देते हुए आवास सहकारी सोसायटियों के माध्यम से रिकार्ड लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन मामलों में अब स्थानीय विकास समितियों के साथ-साथ सहकारी समितियों से भी रिकॉर्ड लिया जाएगा। समिति द्वारा बनाई गई योजनाएं 17 जून 1999 से पहले बनाई जानी चाहिए, जबकि अन्य योजनाएं 13 दिसंबर 2013 तक बनाई जानी चाहिए।

Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर से बारिश और ओलावृष्टि ने कराया ठंड का एहसास, 3 डिग्री गिरेगा तापमान, जानें कैसा रहेगा मौसम

विनियमन के पीछे तर्क यह है कि आवास बोर्ड की अप्राप्त भूमि पर आवासीय कॉलोनियां बसाई गई हैं और अधिग्रहण का मूल उद्देश्य पूरा करना संभव नहीं है। ऐसी भूमि को उनके स्थल की स्थिति और मास्टर प्लान, क्षेत्रीय विकास योजना को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित में विनियमित और पट्टे पर दिया जाएगा।