राजस्थान सरकार ने किरायेदारों के लिए नए नियम लागू, अब किराए के साथ सरकार को भी देना होगा इतना शुल्क

Rajsthan News: किराए के मकान में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। राजस्थान सरकार ने किरायेदारों के लिए नए नियम लागू किए हैं। सरकार ने अब एक वर्ष से कम अवधि के लिए किराये पर दी गई संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। नया आदेश उन किरायेदारों को प्रभावित करेगा जो अल्प अवधि के लिए मकान किराये पर लेते हैं।
ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन नियमों में नए बदलाव के अनुसार, किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि किराये पर वर्तमान में स्टाम्प शुल्क 0.02 प्रतिशत है। लेकिन अब, यदि आपके पास 10 लाख रुपये की संपत्ति है तो केवल 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किरायेदारों का पंजीकरण होने से नाम और पता की जानकारी देकर किरायेदारों की पहचान भी आसान हो जाएगी।
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मकान मालिक को राहत नियमों में बदलाव से मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई विवाद होता है या कोई विवाद होता है तो पुलिस आसानी से सारी जानकारी निकाल सकेगी।