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राजस्थान हाईकोर्ट का आया फैसला, मंगलवार को होनी है 1241 शराब की दुकानों की नीलामी, जानें 

 
 
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Rajsthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 1,241 शराब की दुकानों की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिका लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता को नीलामी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाए। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की दुकानों की नीलामी याचिका के निर्णय के अधीन है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की पीठ ने सीता देवी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।

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याचिकाओं के प्रावधान को याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील आर.बी. माथुर व अन्य ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत अधिकतम पांच दुकानों का समूह बनाया गया है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी दुकान की नीलामी नहीं होती है तो उसे क्लस्टर के किसी अन्य दुकान संचालक को दे दिया जाएगा। याचिकाओं में इस प्रावधान को चुनौती दी गई।

अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी जिले में 70 प्रतिशत से अधिक दुकानें नीलाम हो जाती हैं, तो शेष दुकानें क्लस्टर के अन्य दुकान संचालकों को दे दी जाती हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।