राजस्थान में इन वाहन चालकों को मिलेगी विशेष छूट! राजस्थान परिवहन विभाग ने किया ऐलान

Rajasthan Transport Department: राजस्थान परिवहन विभाग ने कंडम हो चुके वाहनों के मालिकों को राहत देने के लिए नई एमनेस्टी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन वाहनों का निस्तारण सुनिश्चित करना है, जो अब सड़क पर चलने योग्य नहीं हैं। इस पहल के तहत, यदि वाहन मालिक के पास कंडम प्रमाण पत्र है, तो उन्हें बकाया टैक्स और पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
कंडम प्रमाण पत्र रखने वाले वाहन मालिकों को बकाया टैक्स और जुर्माना में पूरी छूट मिलेगी। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने अपने वाहन का उपयोग बंद कर दिया है, लेकिन वे टैक्स और जुर्माने का भुगतान कर रहे थे। इससे बेकार और कंडम वाहनों का निस्तारण होगा, जो सड़कों पर प्रदूषण का कारण बने होते हैं।
पुरानी और अनुपयोगी गाड़ियों का निस्तारण करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। सड़क पर बेकार वाहनों की संख्या घटेगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) परिवहन विभाग में सरेंडर करें।
कंडम प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
इसके बाद बकाया टैक्स और पेनल्टी से पूरी छूट मिल जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
वाहन की पहचान: वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य पहचान संबंधी जानकारी।
कंडम प्रमाण पत्र: वाहन के कंडम होने का प्रमाण।
अन्य वैध प्रमाण: वाहन मालिक के पहचान दस्तावेज और अन्य प्रमाण।