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YEIDA ले आया बल्ले बल्ले कराने वाली हाउसिंग स्कीम, अब जेवर एयरपोर्ट के पास 7.5 लाख में मिलेगा घर

YEIDA लोगों का कल्याण करने के लिए एक नई ओर फायदेमंद स्कीम लेकर आई हैं जिसके करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आर्थिक सहायता की जाएगी और उन्हे ससे में प्लाट दिए जाएंगे। 
 
YEIDA ले आया बल्ले बल्ले कराने वाली हाउसिंग स्कीम, अब जेवर एयरपोर्ट के पास 7.5 लाख में मिलेगा घर

YEIDA Scheme : YEIDA लोगों का कल्याण करने के लिए एक नई ओर फायदेमंद स्कीम लेकर आई हैं जिसके करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आर्थिक सहायता की जाएगी और उन्हे ससे में प्लाट दिए जाएंगे। 

ये योजना बहुत जल्द चलाई जाएगी.  अब यमुना प्राध‍िकरण की तरफ से इकोनॉम‍िक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के ल‍िए किफायती प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए नई आवासीय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है. इस योजना के तहत ऐसे लोगों को प्‍लॉट मुहैया कराए जाएंगे, ज‍िनकी सालाना आमदनी तीन लाख रुपये तक है.  

अथॉरिटी की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले (नाई, मोची, कारपेंटर, फैक्ट्री वर्कर आदि) लोगों का बजट इतना नहीं होता कि वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा सिटी जैसे महंगे एरिया में प्लॉट लेकर घर बना सकें। इसी वजह से यीडा ने यह प्लान बनाया है, ताकि असंगठित क्षेत्र के लोग स्थायी रूप से शहर का हिस्सा बना सकें। 

अपने घर में मालिकाना हक के साथ रह सकें। अथॉरिटी की इस योजना का फायदा सबसे ज्‍यादा फैक्ट्री कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूरों को म‍िलेगा. इन लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि ये अपना घर बना सकें. इसलिए ऐसे लोग यहां पर सस्‍ता प्‍लॉट लेकर अपना मकान बना सकेंगे. 

इस योजना को YEIDA बोर्ड की तरफ से मंजूरी के बाद शुरू क‍िया जाएगा. यीडा ने इस कैटेगिरी के प्लॉट के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी ज्यादा रखा है, ताकि एक जैसे डिजाइन में ही लोग घर बना सकें. 

इससे कॉलोनी में समानता रहेगी और रास्ते आदि में लोगों के एरिया बढ़ाने आदि की समस्या नहीं रहेगी.30 वर्ग मीटर के प्लॉट की कीमत 7.5 लाख रुपये होगी. कुल प्लॉट में से 29% YEIDA एर‍िया के प्रोजेक्‍ट में काम करने वालों के लिए, 5% ड‍िफेंस से र‍िटायर्ड लोगों और 5% YEIDA कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं. 

इनका आवंटन भी लकी ड्रॉ के जर‍िये होगा. प्लॉट के लिए किस्तों में पैसे जमा करने की सुविधा मिलेगी. महत्वपूर्ण शर्त यह रखी जाएगी कि 10 साल तक भूखंड/मकान को बेच नहीं सकेंगे. इस योजना में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही 3 लाख रुपये से कम प्रतिवर्ष आय वाले लोग ही इसके पात्र होंगे.