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New Liquor Policy: आबकारी नीति को लेकर सरकार का बड़ा बदलाव, अब आमजन भी ले सकेगा शराब का ठेका, जानें 

 
 

New Liquor Policy: नई आबकारी नीति 2025-26 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई नीति के तहत इस वर्ष शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा तथा इनका आवंटन ऑनलाइन जी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। शराब ठेकों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस वर्ष की नई शराब नीति के तहत ये बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हैं। नई आबकारी नीति के तहत अब कोई भी व्यक्ति शराब की दुकान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

शराब का ठेका लेने के लिए व्यक्ति को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने आवेदन के लिए 27 फरवरी तक की अंतिम तिथि तय की थी।उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति 2025 के तहत शराब और भांग की खुदरा दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है।

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इस अवधि के दौरान 1,99,232 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनसे सरकार को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1,066.33 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।सम्पूर्ण प्रक्रिया 6 मार्च को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित स्थल पर सम्पन्न होगी।

पूरे यूपी में देशी शराब, कम्पोजिट दुकान, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 14 फरवरी, 2025 से शुरू हुई थी और आवेदन प्रक्रिया 17 फरवरी, 2025 से शुरू हुई थी।

आवेदन 27 फरवरी शाम 5 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। राज्य में कुल 27,308 शराब की दुकानों का पुनः लाइसेंस दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान 1,99,232 आवेदन प्राप्त हुए, जिनसे सरकार को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1,066.33 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

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आबकारी नीति 2025 की मुख्य विशेषताएं शराब ठेकों के लाइसेंस के लिए ई-लॉटरी प्रणाली शुरू की गई है।

देशी, विदेशी, बीयर और भांग की दुकानों के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई थी।

आबकारी विभाग ने शराब की न्यूनतम कीमतें स्थिर रखी हैं।

राजस्व बढ़ाने के लिए नई मॉडल शॉप्स को भी बढ़ावा दिया गया है।

अवैध शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।