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हरियाणा Family ID को लेकर आई बड़ी खबर! 20 अप्रैल तक करा ले फर्जी ID ठीक, नहीं तो होगी रिकवरी और कानूनी कार्रवाई

 
 

Haryana News: हरियाणा सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो अपने परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी दर्ज कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वह ऐसे फर्जी गरीब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पिछले एक माह में राज्य में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी से बाहर किया गया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है।

3 वर्ष तक का कारावास

राज्य सरकार ने ऐसे फर्जी गरीबों को स्वयं बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा है। अगर सरकार उन्हें पकड़ लेती है तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर भारतीय ट्रस्ट कोड (बीएनएस) की धारा 318 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

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मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने फर्जी बीपीएल परिवारों का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में 51 लाख 96 हजार 380 परिवार बीपीएल श्रेणी में हैं।

2 तरीकों से की गई गड़बड़ी

राज्य सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये से कम है। 1.80 लाख रु. सरकार को संदेह है कि कई परिवारों ने उच्च आय होने के बावजूद कम आय दर्ज कराकर कार्ड प्राप्त कर लिए हैं।

सरकार को यह भी संदेह है कि कई परिवारों की पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक है। लेकिन, बीपीएल कार्ड के लिए उन्होंने परिवार का फर्जी बंटवारा कर दिया। अब वे एक साथ हैं, लेकिन कागजों में खुद को अलग दिखाकर बीपीएल परिवार फायदा उठा रहे हैं।

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कानूनी कार्रवाई होगी

सरकार इस संबंध में बीपीएल परिवारों को संदेश भेज रही है और उन्हें 20 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे स्वयं ही परिवार पहचान पत्र में अपना सही विवरण दर्ज करें और बीपीएल श्रेणी से बाहर आ जाएं। अन्यथा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनसे लाभ की वसूली भी की जाएगी।