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BPL Ration Card: हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी! BPL राशन कार्ड योजना फिर शुरू, इन लागों को मिलेगा लाभ 

 
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को रियायती दरों पर प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, दालें और चीनी शामिल हैं।

पात्रता मानदंड:

परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय का सत्यापन होना चाहिए।

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आवेदन प्रक्रिया:

हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है; यदि आपके परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है तो आपका नाम स्वतः ही बीपीएल सूची में शामिल हो जाएगा। आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

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राशन कार्ड डाउनलोड करने के चरण:

1. हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट epds.haryanafood.gov.in पर जाएं।

2. 'राशन कार्ड खोजें' विकल्प पर क्लिक करें।

3. अपना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

4. परिवार के किसी एक सदस्य का चयन करें और 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें।

5. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें।

6. अब आप अपना बीपीएल राशन कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और आप पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके परिवार पहचान पत्र में आय का सही और सत्यापित विवरण हो। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें।