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हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार करेगी कार्रवाई, आरोपियों के लिए सख्त नियम 

 

Haryana News: झज्जर जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हालत में अवैध कालोनियों को पनपने न दिया जाए तथा सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर निर्माण को ध्वस्त किया जाए। विभाग को सतत निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि अवैध कॉलोनियों से न केवल सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि शहर के नियोजित विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है।

डीटीपी मनीष दहिया ने बैठक में उपायुक्त को बताया कि इस वर्ष जनवरी व फरवरी माह में अवैध कॉलोनी निर्माण के 16 मामलों में कार्रवाई की गई तथा उन्हें ध्वस्त किया गया।

इनमें से 15 मामलों में अवैध निर्माण पुनः शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसे पुनः ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा आठ मामलों में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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बैठक में एसडीएम बादली सतीश यादव, एसडीएम झज्जर रविन्द्र यादव, तहसीलदार मातनहेल जयवीर, तहसीलदार बहादुरगढ़ जगदीश चंद, नायब तहसीलदार झज्जर कीर्ति, ईओ नगर परिषद बहादुरगढ़ संजय रोहिल्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कानून के अनुसार ही मिलेंगे कालोनियों को लाइसेंस : उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नई कालोनी के निर्माण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कालोनाइजरों को नियमानुसार लाइसेंस दिए जाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने कहा कि अनियोजित विकास के कारण प्रशासन के लिए अवैध नागरिकों को पेयजल, जल निकासी, सीवरेज और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन कार्य है। इसलिए नागरिकों को अवैध क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने और बेचने से बचना चाहिए।

अवैध कॉलोनियों में न खरीदें संपत्ति प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदने से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कॉलोनी सरकार द्वारा स्वीकृत है।