Khelorajasthan

हरियाणा में अब घर बैठे आएगी बुढ़ापा पेंशन, इस उम्र के बाद हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपये

 
 

Haryana News: हरियाणा सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना चला रही है जो राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत हर महीने ₹3,500 की पेंशन दी जाती है जिससे बुजुर्गों को जीवनयापन में राहत मिलती है।

बुढ़ापा पेंशन योजना के पात्रता मापदंड

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा:

आयु सीमा: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

निवास: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और उसे वर्तमान में वहीं निवास कर रहा होना चाहिए।

आय सीमा: आवेदक और उसके पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अन्य शर्तें: यदि कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी पेंशन या किसी स्वायत्त निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

Haryana News: 1000 KM तक बस में मुफ्त सफर, जानें कैसे बनवाएं Happy Card

बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आज के डिजिटल युग में सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

अंत्योदय सरल पोर्टल (Antyodaya Saral Portal) पर जाएं:

सबसे पहले हरियाणा सरकार के Antyodaya Saral पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर विजिट करें।

हरियाणा में इन लोगों की हुई मौज, सैनी सरकार ने 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की बढ़ोतरी

रजिस्ट्रेशन करें:

अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको पोर्टल पर Register करना होगा।

पहले से रजिस्टर्ड यूजर सीधे Login कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म भरें:

लॉगिन करने के बाद Vridha Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करें।

मांगी गई सारी व्यक्तिगत जानकारी (Personal Details) जैसे नाम, पता, उम्र, आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक की कॉपी

आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट आदि)

फॉर्म सबमिट करें:

सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgment Number (पावती संख्या) मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है।

नजदीकी अंत्योदय केंद्र (Antyodaya Kendra) या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाएं।

आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।

सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।

सत्यापन (Verification) प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय

सामान्यतः आवेदन 30 से 45 दिनों के भीतर स्वीकृत हो जाता है। अगर किसी कारणवश देरी होती है, तो आप पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके स्टेटस (Application Status) चेक कर सकते हैं।

पेंशन राशि का भुगतान कैसे होता है?

सरकार द्वारा बैंक खाते (Bank Account) में डायरेक्ट DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा भेजा जाता है।

हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच यह राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।