हरियाणा के CET अभ्यार्थी के लिए जरूरी सूचना! सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव, अब CET स्कोर इतने साल होगा वैध

Haryana Staff Selection Commission: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर भर्ती कर रहा है। इससे पहले इस भर्ती के लिए नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में नियमों को मंजूरी दी जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम बनाने का निर्देश दिया था।
नियमों में परिवर्तन
इन निर्देशों के अनुपालन में अनुमोदन के बाद तथा नई CET से पहले इन नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों का नाम बदलकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती प्रक्रिया) नियम 2025 रखा जाएगा। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में ग्रुप सी की रिक्तियों के लिए अपनी मांग एचएसएससी को प्रस्तुत करेंगे।
विज्ञापन में होगी जानकारी
ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय, हरियाणा को भेजी जाएगी। हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा भर्ती के लिए उपलब्ध पदों का विज्ञापन किया जाएगा। साथ ही, विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल और लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया/तरीका तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी।
आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से मांगे जाएंगे
विज्ञापन जारी होने के बाद, आयोग सीईटी अंकों/एचटीईटी योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन मांगेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं या नहीं। किसी आवेदक की ओर से प्रथम या किसी बाद के प्रयास में प्राप्त सीईटी अंक, सीईटी परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं।
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शैक्षिक योग्यता के संबंध में अभ्यर्थी की डिग्री, विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भी मान्य होगी। यदि उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि/कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाता है।
30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान
आवेदक को दस्तावेजों की जांच के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण लाभ हेतु प्रमाण पत्र की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों की शिकायतों का 30 दिन के भीतर समाधान करेगा। ग्रुप सी शिक्षक संवर्ग के मामले में, आयोग भर्ती संगठनों/सरकार के सेवा नियमों/अनुदेशों में निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।
10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा
एचएसएससी केवल समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों के लिए ही कॉमन टेस्ट आयोजित करेगा। मुख्य परीक्षा के लिए ग्रुप सी में विज्ञापित कुल पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी देगा। आपत्ति के बाद उत्तर की सत्यता का निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।