PM Awas Yojana: सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी बनवा सकेंगे पक्का मकान

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर, 2024 को शुरू की गई पीएम आवास योजना 2.0 (शहरी) की शर्तों को अब संशोधित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस बीच, हरियाणा आवास विभाग ने एक पत्र के माध्यम से नए नियमों की जानकारी दी है। इन नियमों के तहत अब सरकार (Govt) ने रेड कॉर्ड या आबादी निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कुछ छूट प्रदान की है।
सात बिंदुओं पर नियम स्पष्ट किए रोहतक नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार ने सात बिंदुओं पर नए नियम स्पष्ट किए हैं। नये नियमों के तहत, कंक्रीट घरों की श्रेणी में कंक्रीट की छत, कंक्रीट की ईंट की दीवारें या सीमेंट की चिनाई वाले पत्थरों से बनी छत वाले घर शामिल हैं। अर्ध-कंक्रीट घरों की श्रेणी में गर्डर, कठोर या मिट्टी की छत वाले घर शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में बांस, पॉलीथीन आदि से बनी दीवारें और छत वाले कच्चे मकान शामिल हैं।
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अवैध कॉलोनियों को नहीं मिलेगा लाभ उल्लेखनीय है कि अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमित क्षेत्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीपीयू जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में पैतृक संपत्ति पर रह रहा है तो ऐसे आवेदकों को पीएम आवास योजना (शहरी) के नियमों में छूट दी गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति से संबंधित कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है, तो वह नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पालिका से प्राप्त संपत्ति आईडी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। तभी वह योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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ये लोग होंगे पात्र इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र माने जाएंगे जिन्होंने अभी तक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है। इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। सरकारी टीम योजना के तहत आवेदन करने वालों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल सके। यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है।