हरियाणा के इन लोगों की हुई बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार ने लिया फैसला अब मिलेगा 3000 रुपए महीना

Haryana News: हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। राज्य में 21 प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ित लोगों को अब 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है।
इस योजना से किसे लाभ मिलेगा? यह पेंशन केवल उन विकलांग व्यक्तियों को दी जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं: व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
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लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए तथा कम से कम 3 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है। हरियाणा सरकार द्वारा इस
योजना में शामिल 21 दिव्यांग व्यक्ति इस प्रकार हैं:
चलने में अक्षमता
एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से ठीक हो गया
मस्तिष्क पक्षाघात
मांसपेशियों में कमजोरी
अंधापन
कम दृष्टि
श्रवण बाधित
भाषा या भाषण हानि
बौद्धिक विकलांगता
विशिष्ट शिक्षण विकलांगताएं
आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार
मानसिक बिमारी
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस रोग
सिकल सेल रोग
शारीरिक अपंगता
हीमोफीलिया
थैलेसीमिया
एसिड हमले के शिकार
बौना व्यक्ति
इन सभी बीमारियों और स्थितियों से पीड़ित लोग अब राज्य सरकार की इस योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र होंगे।
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को भी मिलेगा लाभ
पहली बार थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों को विकलांग पेंशनभोगियों की सूची में शामिल किया गया है। इन बीमारियों के लिए लंबा इलाज और महंगा खर्च उठाना पड़ता है, जिससे पीड़ितों पर वित्तीय बोझ पड़ता है। अब इन मरीजों को भी 3000 रुपये मासिक की मदद से कुछ राहत महसूस हो सकेगी।