राजस्थान सरकार किराए के घरों के लिए ले आई नया नियम, अब देना होगा इतना शुल्क

Rajsthan News: लोग काम और पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर बड़े शहरों में किराए के मकान में रहकर जीविकोपार्जन करते हैं। राजस्थान सरकार ने किराएदारों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब एक वर्ष से कम अवधि के लिए किराये पर दी गई संपत्तियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों पर दिखेगा जो अल्प अवधि के लिए मकान किराये पर लेते हैं।
ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन नए बदलावों के अनुसार, किरायेदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम जनता को पंजीकरण के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।
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वर्तमान में किरायेदारी विलेखों पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क है वर्तमान में किरायेदारी विलेखों पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क है। लेकिन अब, यदि आपके पास 10 लाख रुपये की संपत्ति है तो केवल 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किरायेदार पंजीकरण होने से नाम और पता की जानकारी प्रदान करके किरायेदारों की पहचान आसान हो जाएगी।
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मकान मालिक को आसानी इस सुविधा से मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई विवाद या किसी भी तरह का विवाद होता है तो पुलिस आसानी से सारी जानकारी निकाल सकेगी।