राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव, अब निकाय भी जारी कर सकेंगे ई-पट्टा

Rajsthan News: राजस्थान में भूमि पट्टा नियमों में बड़ा बदलाव। अब शहरी निकाय (नगर निगम, परिषद, नगर पालिकाएं) भी ई-पट्टे जारी कर सकेंगे। यह पट्टा एकल हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जा सकता है। निकाय प्रमुख को पट्टे पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
फाइल पर मौजूद निकाय के प्रमुख की मंजूरी ही पर्याप्त है
फाइल पर उनकी मात्र पावती ही पर्याप्त होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर सकेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इससे पहले विकास प्राधिकरणों और नगरीय विकास न्यासों को ई-पट्टे जारी करने के आदेश जारी किए गए थे।
नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी जारी होंगे ई-लीज
राजस्थान में 305 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी ई-पट्टे जारी किए जाएंगे। नगरीय निकायों को जेडीए जयपुर एवं नगर निकायों की भांति एक समान पट्टे जारी करने की स्वीकृति दी गई।
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नई सरकार में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया ठप हो गई थी
पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कई रियायतें दी थीं। नई सरकार में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया ठप्प हो गई थी। निकायों में बड़ी संख्या में पट्टे के आवेदन लंबित हैं। निकायों की ओर से इस संबंध में जयपुर को बार-बार पत्र भेजने के बाद अब सभी को ई-लीज देने का रास्ता निकाला गया है।